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हापुड। शनिवार से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक (रविवार साप्ताहिक बन्दी / कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा) प्रातः 06:00 बजे रात्रि 10:00 बजे तक।


हापुड। जिलाधकारी हापुड ने 11 जुलाई, 2021 को अपने आदेश में बताया कि।
अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह गोपन अनुभाग-3 लखनऊ के पत्रांक 1416/ 2021-सीएक्स-3 दिनांक 11-08-2021 के क्रम में शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में शर्तों के अधीन कतिपय गतिविधियां अनुमन्य किये जाने के दिनों में परिवर्तन करते हुए दिनांक 14.08.2021 दिन शनिवार से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक (रविवार साप्ताहिक बन्दी / कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा) प्रातः 06:00 बजे रात्रि 10:00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियाँ अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इन अनिवार्य शर्तों का उल्लघंन होने पर महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
जनपद हापुड़ की सीमा में घोषित किये गये कन्टेनमेन्ट जोन्स में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर समस्त गतिविधियां / प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे।

उपरोक्त गतिविधियों के दौरान प्रत्येक निजी कम्पनी, व्यक्ति दुकानदार ग्राहक का अनुपालन अवश्यमेव किया जायेगा :

फेस मास्क / फेस कवर / गमछा का प्रयोग किया जाये। बी: थर्मल स्केनिंग, सैनेटाईजर एवं हैण्डवाश करते रहें।

02 गज (06 फीट) की दूरी बनाये रखें।

समस्त दुकानदार अपने-अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें।

निजी संस्थानों / औद्योगिक इकाईयों / निजी कार्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों में स्थापित किये गये हेल्पडेस्क पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की जायेगी

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की दशा में सी०आर०पी०सी० / आई०पीसी0 के तहत निरोधात्मक कारवाई तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत एवं एपेडेमिक एक्ट-1897 एवं उत्तर प्रदेश एपेडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली-2020 का उल्लंघन मानते हुये सुसंगत प्राविधानो एंव धारा 188 के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त दिशा निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।