हापुड़। शासन ने जिला न्यायालय में तैनात जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्णकांत गुप्ता को उनके पद हटा दिया गया है। हालांकि अधिवक्ता कृष्णकांत गुप्ता ने ऐसी किसी कार्रवाई के बारे में जानकारी से इन्कार किया है।
शासन के विशेष सचिव कुश कुमार द्वारा यह आदेश किए गए हैं कि जिसमें कृष्णकांत गुप्ता को तत्काल प्रभाव से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के पद से हटाया जाता है। बताया जाता है कि जिला शासकीय अधिवक्ता के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा पद पर रहते हुए शासन व हाईकोर्ट में मैरिज होम का संचालन करने की शिकायत की थी। इसके अलावा भी कई शिकायत उनके खिलाफ शासन में की गई है।
अधिवक्ता कृष्णकांत गुप्ता का कहना है कि उन्हें जिला शासकीय अधिवक्ता पद से हटाए जाने की कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि मैरिज होम उनकी पत्नी के नाम है। उनके द्वारा एक भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई कराई गई थी। उक्त भूमाफिया द्वारा उनके खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया था।
होईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कहा था। उनका यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। यदि उक्त मामले को लेकर उनको पद से हटाया गया है तो उसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने बताया कि शासकीय अधिवक्ता कृष्णकांत गुप्ता को उनके पद से हटाए जाने को लेकर शासन द्वारा जारी पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि किस कारण उन्हें हटाया गया है यह जानकारी उन्हें नहीं है।