रिपोर्ट - नवीन गौतम/ शिवकुमार रावत
हापुड़ पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए 02 हत्यारोपियों को आजीवन सश्रम कारावास व क्रमश: 13,000/- व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
संक्षिप्त विवरण:
अभियुक्त रविन्द्र उर्फ टीटू पुत्र मुकेश व अजय पुत्र नन्हे निवासीगण मौ0 सेंगेवाला थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा दिनांक 07.01.2019 को अपने मौहल्ले निवासी विक्रम की चाकू से वार कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 10/2019 धारा 302,506, 120बी भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था ।
कार्यवाही:
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हत्या जैसे जघन्य अपराधों की पैरवी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सैल, हापुड द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30-09-2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी- 02 हापुड द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर 02 हत्यारोपियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं क्रमशः 13,000/- व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
सिद्धदोष अपराधियों का नाम व पता:
1. रविन्द्र उर्फ टीटू पुत्र मुकेश निवासी मौ० सेंगेवाला थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।
(आजीवन सश्रम कारावास व 13,000/- रुपये जुर्माना) 2. अजय पुत्र नन्हे निवासी मौ0 सेंगेवाला थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।
(आजीवन सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये जुर्माना)


