हापुड। चेक बाउंस के मामले में अदालत ने एक आरोपी को एक साल के साधारण कारावास और 12 लाख रुपए हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया हैं।
अधिवक्ता मुकुल त्यागी एवं अधिवक्ता नगेन्द्र त्यागी के
माध्यम से दायर शिकायत के मुताबिक आरोपी धर्मेंद्र त्यागी उर्फ बिरजू त्यागी ने अपनी प्रॉप्टी की मजबूरी बताते हुए वादी अजय सुन्दर नारायण सिंह त्यागी से 7 लाख 50,000 हजार रूपए लिए थे। जिसकी एवज में वादी को चेक दिया गया था। लेकिन रूपए न दे पाने व चेक बाउंस होने के कारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ इंद्रजीत सिंह के न्यायालय ने अजय सुन्दर नारायण सिंह त्यागी की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर रेलवे रोड स्थित रामगंज निवासी धर्मेंद्र त्यागी उर्फ बिरजू त्यागी को एक साल के साधारण कारावास और क्रमशः 12 लाख रुपए हर्जाने धारा 138 एन आई एक्ट के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दंडित कर फैसला सुनाया है।