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नई दिल्ली : ओवैसी पर हमला करने वाले दोनो आरोपियों की जमानत हुई खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक सप्ताह में करना होगा आत्मसमर्पण


Naveen gautam/Ahmad Suhail
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले दोनो आरोपियों की जमानत को खारिज कर दिया है, इसके साथ ही उनको एक सप्ताह के भीतर आत्म समर्पण करने को भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को पलटते हुए ये आदेश दिया, इन दोनों आरोपियों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज में टोल प्लाजा पर ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाकर हमला करने के साक्ष्य मौजूद हैं।
   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत देने के फैसले में जमानत देने का कोई कारण नहीं बताया है इसलिए हाईकोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करे तथा आरोपियों के सरेंडर करने के चार हफ्ते में मामले पर फिर से विचार किया जाए, दरअसल तीन फरवरी को यूपी चुनाव के दौरान AIMIM सुप्रीमो और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग हुई थी जिसमें वो बाल बाल बचे थे।
  उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव से पहले एक रैली को संबोधित करके ओवैसी मेरठ से दिल्ली लौट रहे थे तभी देर रत यह घटना हुई, दोनों आरोपियों ने एक टोल प्लाजा पर रुकी ओवैसी की कार पर फायरिंग की थी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और उनकी पहचान भी स्पष्ट हो गई थी, वहीं हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले के खिलाफ औवेसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर कोर्ट ने यह फैसला दिया।