रिपोर्ट- नवीन गौतम
हापुड़। कोविड- 19 की तीसरी लहर ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए प्रदेश स्तर से जारी गाइड लाइन के बाद जिला प्रशासन ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बिना मास्क घर से निकले तो चालान कटेगा। सार्वजनिक स्थानों, मॉल और अन्य दुकानों पर कोविड-19 के नियमों के पालन के लिए निर्देशित किया गया है।
नए साल के जश्न और दूसरे कार्यक्रमों पर भी पुलिस नजर रहेगी। जिला प्रशासन की ओर से सभी थाना प्रभारियों को नाइट कर्फ्यू का पालन क्षेत्रों में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट में कोविड हेल्प डेस्क का होना भी जरूरी होगा। साथ ही रेस्टोरेंट, दुकानों में दो गज की दूसरी के साथ ही लोगों को आने-जाने के निर्देश दिए गए हैं।


