रिपोर्ट- अहमद सुहैल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आरटीओ विभाग सड़कों पर दौड़ने वाले बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों पर शिकंजा कसने की योजना पर काम कर रहा है, अब ऐसे वाहनों के स्वामियों पर विभाग 5000/रूo का जुर्माना वसूलेगा।
ध्यान रहे कि 31 मार्च 2019 से पहले खरीदे गए सभी वाहनों पर रजिस्ट्रेशन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य कर दिया गया है, अभी उन वाहनों में जिनके नंबरों के अंत में 2 या 3 संख्या है उनको 15 मई हाoसिo नoपo लगवाने की अंतिम तिथि है।
आपको बता दें कि वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एंव कलर कोटेड स्टिकर 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शासन आदेश जारी किया गया था, ऐसे में वाहन स्वामियों को ऐसी नंबर प्लेट बनवाने के लिए तीन माह तक छूट देने के बाद अब विभाग द्वारा यह तय किया गया है कि बिना हाoसिoनoपo सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों से 5000/रूo जुर्माना लगाया जाएगा।


