रिपोर्ट- अहमद सुहैल
हापुड़ : जनपद की अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेंड ने जानलेवा हमला करने वाले दो अपराधियों को अपराध करने का दोषी ठहराया, बुधवार को दिए गए अपने फैसले में अदालत ने दोनों आरोपियों को तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई तथा उक्त दोनों पर ही सात सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मिली जानकारी के मुताबिक 21 मार्च 2005 को मोहल्ला नबी करीम के रहने वाले रतनलाल ने नगर कोतवाली हापुड़ में अपने सगे भाई हरपाल और भतीजे अनिल पर आरोप लगाया था कि उक्त दोनों ने मेरे छोटे भाई महेन्द्र पर लाठी डण्डों से जानलेवा हमला किया है, जिसके फलस्वरुप तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी, मामले के न्यायालय में पहुंचने पर अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को इसमें दोषी करार दिया, जिसके बाद अपनी सजा में अदालत ने दोनों आरोपियों को तीन तीन वर्ष के कारावास के अलावा सात सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


