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हापुड़ : हत्या के दोषी को आजीवन कारावास 10 हजार का जुर्माना, पत्नी से अवैध संबंधों के शक में कई थी ट्रेन से फेक कर हत्या


By- Naveen gautam/ Shivkumar rawat
हापुड़। पत्नी के अवैध सम्बन्ध के शक में एक युवक की हत्या के आरोपी को अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हापुड बार एसोसिएशन से अपर शासकीय अधिवक्ता मुकेश त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 जुलाई 2016 को बंदायू के गांधी नगर इलाके में किराए के मकान में रहने वाले राकेश पुत्र जसवंत की मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। राकेश बुलंदशहर के गुलावठी का रहने वाला था। राकेश बंदायू में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। मृतक के पिता ने बंदायू कोतवाली में आरोपी शंकर लाल निवासी बनैया कस्बा, बरेली पर अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर खिड़की से बाहर फेंककर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में हत्या को अंजाम दिया था।
 वादी ने हाइकोर्ट से गुहार लगाकर मामला हापुड़ में 2 अप्रैल 2019 को ट्रांसफर करा लिया था। तभी से ये मामला हापुड़ में अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत में चल रहा था। न्यायधीश राखी चौहान ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी शंकर लाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।