By- Pawan Kumar/ Ahmed suhel
हापुड। जिले के होटल रेस्टोरेन्ट, क्लब एवं मैरिज हॉल मालिको को आयोजक द्वारा शराब पार्टी करने पर आबकारी विभाग से जिलाधकारी ने लासेस लेने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मेधा रूपम के आदेश पत्र के द्वारा होटल रेस्टोरेन्ट, क्लब एवं मैरिज हॉल में प्रायः पार्टी आयोजित की जाती है, जिसमें आयोजक द्वारा मंदिरापान भी कराया जाता है। ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा मंदिरा पान हेतु आबकारी विभाग से नियमानुसार अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। जनपद में बहुत कम आयोजनों में आयोजनकर्ताओं द्वारा आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0--11) प्राप्त किया जा रहा है। अमेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) का आवेदन आबकारी विभाग की वेबसाइट http://www.upexciseportal.in में जाकर useful Public Services के आईकोन पर क्लिक कर अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) के आइकोन के अन्दर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर दूसरे बॉक्स में ई-पेमेन्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर किया जा सकता है। तदिवस ही स्वीकृति के उपरान्त अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) की प्रति पोर्टल से ही निकाली जा सकती है।
उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि आबकारी विभाग से बिना अजमल बार लाइसेंस (एफ०एल०- 11) प्राप्त किये किसी भी परिस्थिति में मदिरापान न कराया जाय। यदि किसी को बगैर शकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये मंदिरपान कराते हुए पाया जाता है या अन्य राज्य की मदिरा परोसते हुए पाया जाता है तो संबंधित होटल / रेस्टोरेन्ट/ क्लब एवं मरिज लॉन के विरूद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम / भा०व०वि० की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी तथा उसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा पत्रों को भी निरस्त किया जायेगा। प्रकरण राजस्व एवं जनहित से जुड़ा होने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
अंत आपको निर्देशित किया जाता है कि आबकारी विभाग से नियमानुसार अकेजनल बार
लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त कर उ०प्र० राज्य में बिकी हेतु अनुमन्य मंदिरा ही होटल / रेस्टोरेन्ट/ क्लब
एवं मैरिज हॉल में आयोजित पार्टी में परोसना सुनिश्चित करें।



