हापुड़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 में मौहल्ला शम्भूपुरा हापुड़ निवासी अभियुक्त नरेश पुत्र जयपाल द्वारा अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 942/2012 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (01 माह 06 दिवस) व 1,500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता


