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हापुड़ : प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।


हापुड़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त आरिफ उर्फ जूली द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 293/2012 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। 
उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (20 दिवस) व 100/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता
आरिफ उर्फ जूली पुत्र असलम निवासी मौ0 मोती कलोनी नवाजीपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।