Report By: Nadeem Naqvi
हापुड़। जनपद में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को मेरठ रोड पर स्थित यातायात पुलिस कार्यालय में क्षेत्राधिकारी यातायात राहुल यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों के साथ रॉयल इन्फील्ड के गैराज मालिक एवं मैकेनिक शामिल हुए।
बैठक में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रमेश कुमार चौबे, यात्रीकर अधिकारी आशुतोष उपाध्याय तथा यातायात निरीक्षक नरेश सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने गैराज संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर की बिक्री और स्थापना पूरी तरह अवैध है।
अधिकारियों ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई वर्कशॉप या गैराज इस प्रकार के उपकरण लगाते पाया गया तो उस पर प्रति मामले एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके बाद ज़िलें के प्रमुख चौराहों और स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले 22 वाहनों के खिलाफ चालान एवं निरुद्ध करने की कार्रवाई की गई। साथ ही वाहन स्वामियों को भविष्य में ऐसे उपकरणों का प्रयोग न करने की चेतावनी दी गई।
अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और टीमों को निर्देशित किया कि जनपद में कोई भी वाहन अवैध रूप से मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न के साथ चलता मिला तो उसके खिलाफ चालान के साथ-साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
परिवहन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों का प्रयोग न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।



