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हापुड़- गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, हाफिजपुर पुलिस ने वैगनआर कार की कुर्क


Report By: Nadeem Naqvi 
हापुड़। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना हाफिजपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक कार को कुर्क किया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई।

पुलिस के अनुसार थाना कपूरपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की विवेचना थाना हाफिजपुर प्रभारी प्रवीण कुमार द्वारा की जा रही है। इस मामले में आरोपी रोहताश पुत्र हरी सिंह, निवासी ग्राम पारपा थाना कपूरपुर, जनपद हापुड़ को गैंग लीडर बताया गया है।

जांच में सामने आया कि आरोपी रोहताश ने मृतक बलबीर पुत्र मदनलाल से करीब 25 लाख रुपये उधार लिए थे। जब बलबीर ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया और गला घोंटकर हत्या कर दी।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने इसी अवैध धन से वैगनआर कार खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल हत्या की वारदात में भी किया गया। इसी आधार पर कार को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर कुर्क कर लिया गया। जिसकी अनुमानित कीमत 5,09,600 बताई जा रही है।

थाना प्रभारी हाफिजपुर प्रवीण कुमार ने बताया कि जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट में फरार आरोपियों और उनकी अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना कपूरपुर में दर्ज मुकदमे से संबंधित आरोपी रोहताश द्वारा अवैध तरीके से अर्जित धन से खरीदी गई वैगनआर कार को चिन्हित किया गया।

उन्होंने बताया कि जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त वाहन का उपयोग गंभीर आपराधिक घटना में भी किया गया था। इसके आधार पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वाहन को कुर्क किया गया है।

थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।